दुर्ग जिला में बोर खनन पर लगा प्रतिबंध
हेमंत उमरे/ भीषण गर्मी में पेयजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने बोर खनन पर आज दिनांक से 30,6,2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।
यह है आदेश

दुर्ग जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छ.ग. पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए श्री मान अभिजीत सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग, दुर्ग जिले को आदेश जारी दिनांक से दिनांक 30.06.2026 अथवा मानसून के आगमन तक (दोनों में से जो बाद में आये उस तिथि तक) की अवधि के जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र
2) उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत दुर्ग जिले में उक्त दर्शित अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय / अर्धशासकीय / नगरीय निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु निर्धारित नियमों का पालन ये सुनिश्चित करेंगे।
3) जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है वे संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय निकाय/तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदाय करेंगे।
क्र. प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
1अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग
2 अनुविभागीय अधिकारी,(रा.) दुर्ग
3अनुविभागीय अधिकारी, (रा) धमधा
4अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) पाटन
5अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) भिलाई-3
प्राधिकृत अधिकारी का क्षेत्र
नगर निगम दुर्ग, भिलाई, रिसाली के क्षेत्र
राजस्व अनुविभाग दुर्ग अंतर्गत उक्त सरल क्र. 1 के अतिरिक्त शेष क्षेत्र
राजस्व अनुविभाग धमधा के तहत आने वाले समस्त क्षेत्र
राजस्व अनुविभाग पाटन के तहत आने वाले समस्त क्षेत्र
राजस्व अनुविभाग भिलाई-3 के तहत आने वाले समस्त क्षेत्र
उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छ.ग. पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।


