`धमधा में पशु तस्करी का भंडाफोड़: कत्लखाने ले जाए जा रहे 5 मवेशी बरामद, बालाघाट का तस्कर गिरफ्तार`
पुलिस ने घेराबंदी कर 10 लाख की पिकअप समेत 10.30 लाख का माल जप्त किया`
हेमंत उमरे, 15 जून। धमधा पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्लखाने ले जाए जा रहे 5 मवेशियों को बरामद किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग की पिकअप समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जप्त माल की कीमत 10.30 लाख रुपये आंकी गई है।
ऐसे पकड़ा गया तस्कर
14 जून की शाम थाना धमधा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप क्रमांक MH 35 AJ 3531 में अवैध रूप से गौवंशीय पशुओं को बेरला से धमधा होते हुए गोंदिया के कत्लखाने ले जाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने राहटादाह चौक, उन्नति ITI के सामने मुख्य मार्ग पर घेराबंदी की। शाम करीब 7 बजे संदिग्ध वाहन आता दिखा। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन भगाने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर पिकअप पकड़ ली।
तिरपाल के नीचे ठूंसे थे मवेशी
वाहन की तलाशी लेने पर पीछे डाले में तिरपाल से ढंककर 3 पड़िया और 2 पड़वा क्रूरता पूर्वक भरे हुए मिले। मवेशियों को इस तरह ठूंसा गया था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे।
आरोपी ने कबूली तस्करी
पूछताछ में चालक ने अपना नाम *दुर्गेश घोरमारे, उम्र 21 वर्ष, निवासी चिचटोला, पोस्ट बड़गांव, जिला बालाघाट मप्र* बताया। आरोपी ने मवेशियों को बेरला क्षेत्र से लोड कर गोंदिया स्थित कत्लखाने ले जाना स्वीकार किया। पुलिस के मांगने पर वह परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज या रसीद प्रस्तुत नहीं कर सका।
केस दर्ज, कोर्ट में पेश
आरोपी के खिलाफ थाना धमधा में अपराध क्रमांक 148/2026 धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
10.30 लाख की जप्ती
पुलिस ने मौके से 10 लाख रुपये कीमत की महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप और 30 हजार रुपये कीमत के 5 मवेशी जप्त किए हैं। कुल जप्ती 10.30 लाख रुपये की है।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना धमधा के सउनि अश्वनी सिंह एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही। टीम ने त्वरित सूचना संकलन कर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ा।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कृषि पशुओं की अवैध तस्करी, पशु क्रूरता या किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 या नजदीकी थाने में दें। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तार आरोपी
दुर्गेश घोरमारे, उम्र 21 वर्ष, निवासी चिचटोला, पोस्ट बड़गांव, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश)।
क्या है कानून?
छत्तीसगढ़ में कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत गौवंशीय पशुओं का वध और अवैध परिवहन प्रतिबंधित है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।


